झारखंड में दिवाली पर 2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, 10 बजे के बाद फोड़ने पर कार्रवाई

Smart News Team, Last updated: Thu, 12th Nov 2020, 6:51 PM IST
  • झारखंड हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है. जिसके अनुसार झारखंड में दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. इसके बाद पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई.
झारखंड में दिवाली पर दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे. प्रतीकात्मक तस्वीर

रांची. झारखंड में लोग इस दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे. झारखंड हाई कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है. जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि दिवाली और छठ पर दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. लोग रात को 8 से 10 बजे पटाखों को जला पाएंगे. रात 10 बजे के बाद अगर कोई पटाखा जलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

झारखंड हाई कोर्ट ने इस निर्देश में ये भी कहा गया है कि थोड़े प्रदूषित शहरों में ग्रीन पटाखे और वायु प्रदूषण का संतोषप्रद स्तर वाले शहरों में 125 डेसीबल तक आवाज वाले पटाखे जलाए जा सकेंगे. झारखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रीन और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया है.

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हाईकोर्ट के जस्टिस डाॅ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. जमशेदपुर के एक रिहायशी इलाके में पटाखों की बिक्री के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने रांची और जमशेदपुर के उपायुक्त की ऑनलाइन उपस्थिति में ये निर्देश दिया.

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झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर निर्देश देते हुए कहा कि जिन अस्थायी दुकानों को पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया है. वहां सख्ती के साथ नियमों का पालन कराया जाए. हाईकोर्ट ने ग्रीन और कम प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ने की समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया.

 

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