झारखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश, FSL के खली पदों की 3 माह में हो भर्ती प्रकिया पूरी

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Fri, 10th Dec 2021, 10:08 PM IST
  • झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल के खली पड़े पदों को तीन महीने में भरने के आदेश दिया है. इसके लिए 13 अलग-अलग विभागों में 64 पदों पर भर्ती निकाली गई है.
झारखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश, FSL के खली पदों के 3 माह में भरने का निर्देश

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में पड़े रिक्त पदों पर तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नियुक्ति का निर्देश दिया है. इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रयाद की अदालत ने किया. वहीं अदालत ने कहा कि एफएसएल में आउटसोर्सिंग से काम नहीं कराया जा सकता है. वहीं सुनवाई के दौरान आयोग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार महीने का समय मांगा. जिसपर कोर्ट ने तीन महीने में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा. 

अदालत ने सुनवाई के दौरान आयोग से कहा कि एफएसएल की नियुक्ति प्रक्रिया में पहले से ही काफी देर हो चुका है. अब इसकी नियुक्ति करने में ज्यादा देर नहीं किया जा सकता है. नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के गृह सचिव भी अदालत में पेश हुए. गृह सचिव ने अदालत में कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को एफएसएल नियुक्ति के लिए अधियाचन भेज दी गई है. 

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जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएसएससी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में रिक्त पड़े विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसके लिए 13 अलग-अलग विभागों में 64 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. भर्ती निकालने के बाद आयोग ने विज्ञापन रदद् कर दिया था. जिसकों लेकर ही झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

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