लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन केस में गुरुवार को सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट

Smart News Team, Last updated: Thu, 7th Jan 2021, 4:47 PM IST
  • कोर्ट ने लालू यादव द्वरा जेल नियमों के उल्लंघन मामले में पिछली सुनवाई में झारखण्ड सरकार के प्रती नाराजगी जताते हुए 8 जनवरी की तारीख दी थी. और झारखण्ड सरकार के वकील को सख्त निर्देश दिया था कि अगली तारीख पर पुरी तैयारी और जवाब के साथ आएं.
लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन केस में गुरुवार को सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट

रांची: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल नियमों के उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आठ जनवरी को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से कैदी बंगला और कैदी बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर विस्तृत जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था.कोर्ट ने यह भी पूछा था, कि जब जेल अधीक्षक का कहना है कि यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था, तो आखिर यह निर्णय किसने और किसके कहने पर लिया. 

कोर्ट ने कहा कि जेल से बाहर कैदी के सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है. जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में अनेक अन्य सवाल भी पूछे गए थे. जिनका सरकार के वकील जवाब नहीं दे सके. अस्पताल में लालू प्रसाद को सेवादार दिए जाने के मामले में न्यायालय में सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है. 

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इस पर न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कैदी का जेल के बाहर इलाज हो रहा है, तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है ? सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है ? इस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था. इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में संतोषजनक जवाब देने के लिए और समय मांगा जिस पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जतायी. 

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न्यायालय ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सुनवाई आठ जनवरी के लिये स्थगित कर दी थी और कहा था कि राज्य सरकार अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ पेश हो और सरकार के पक्ष के प्रती काफी नाराजगी जाहिर की. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया था कि जेल के बाहर कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है.

 

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