राष्ट्रीय खेल घोटाले में झारखंड HC में आरके आंनद की याचिका खारिज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 1:44 PM IST
  • राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में एनजीओसी के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आंनद की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आंनद के पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. बता दें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है.
झारखंड हाईकोर्ट.( फाइल फोटो )

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के मामले में नेशनल गेम आर्गेनाइजिंग कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया है. राष्ट्रीय खेल घोटाला के मामले में आरके आंनद ने याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. याचिका खारिज होने के बाद आरके आंनद की मुश्किले बढ़ सकती है.

मंगलवार को अदालत में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनना. आर के आंनद के ओर से अदालत में कहा गया कि उनके अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. खेल में घोटालें की शिकायत आंनद ने सबसे पहले की थी. वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच की गई है, जांच में आंनद के खिलाफ राष्ट्रीय खेलों में घोटाले के पर्याप्त सबूत मिले है. इस मामले कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

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राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है. मामले में निचली अदालत आरके आनंद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है. हाईकोर्ट के याचिका निरस्त करने के फैसले के बाद आरके आंनद की मुश्किले और बढ़ सकती है.

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