झारखंड HC ने दिया हज़ारीबाग एसिड कांड में गृह सचिव और DGP को हाजिर होने का आदेश
- झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग एसिड केस में पुलिस जांच पर संदेह जाहिर किया है. हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में डीजीपी और गृह सचिव को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

हज़ारीबाग: नाबालिग लड़की को एसिड पिलाने के मामले में पुलिस की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया है. हाईकोर्ट का कहना है पुलिस जांच में जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है.
इस मामले में पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है. अदालत ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को 27 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है ताकि उन्हें मामले में पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानकारी मिल सके.
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बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पीड़िता का भी पक्ष लिया गया. सुनवाई के दौरान हजारीबग के एसपी भी हाजिर थे. इसके बाद अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. आपको बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज की ओर से हजारीबाग में हुई इस घटना के बारे में हाइकोर्ट को पत्र के माध्यम से सूचना दी थी जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की थी.
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गौरतलब है कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर 2019 को 13 साल की नाबालिग को जबरन एसिड पिलाने का मामला सामने आया था. जिसके बाद पटना एम्स और रांची रिम्स में दो महीने तक उसका इलाज चला था. नहीं बोल पाने के कारण दो माह बाद फरवरी महीने में भुक्तभोगी के बयान पर इचाक थाने में आईपीसी की धारा 341 342 354 307 504 506 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. जिसमें कहा गया कि आरोपी लगातार नाबालिग को परेशान किया करता था. जिसकी शिकायत आरोपी के परिवार से नाबालिग के परिजनों ने की थी. बता दें कि पीड़ित अपने नाना घर में रहकर पढ़ाई करती थी. वह स्कूल से लौट रही थी, इसी दौरान उसके साथ यह वारदात हुई.
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