चीरूडीह केस: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी निर्मला और बेटे पर 22 मार्च को होगा फैसला

Swati Gautam, Last updated: Tue, 8th Mar 2022, 8:01 PM IST
  • कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी सह पूर्व विधायक निर्मला देवी एवं पुत्र अंकित राज से जुड़े चिरूडीह खनन को लेकर कफन सत्याग्रह मामले में बहस पूरी होने के बाद अब अदालत 22 मार्च को फैसला लेगी.
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रांची. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी सह पूर्व विधायक निर्मला देवी एवं पुत्र अंकित राज से जुड़े चिरूडीह खनन को लेकर कफन सत्याग्रह मामले में 22 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर सुनवाई हुई जिसके बाद फैसला लेते हुए 22 मार्च की तारीख तय की गई. रिपोर्ट्स की मानें तो अभियोजन पक्ष ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए हैं. मामले में बहस पूरी होने के बाद अब अदालत 22 मार्च को फैसला लेगी.

सहायक लोक अभियोजक परमानंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज की ओर से कोर्ट में 7 गवाह प्रस्तुत किये गए हैं. इस मामले में बचाव पक्ष यानी योगेंद्र साव की तरफ से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और रोहित रंजन प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा. बता दें कि योगेंद्र साव पर आईपीसी की धारा 307 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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क्या था मामला

मालूम हो कि 1 अक्तूबर 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर विधायक निर्मला देवी कफन सत्याग्रह कर रही थीं. उसी समय एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे. विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव कांड संख्या 226/16 मामले में गिरफ्तार किया गया लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए. इस भिड़ंत में कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गये थे. जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया रांची सिविल कोर्ट में चल रही है. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपर न्यायायुक्त (सात) विशाल श्रीवास्तव की अदालत में चल रही है.

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