6th JPSC: HC ने मेरिट लिस्ट किया रद्द, 326 नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी निरस्त
- छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वारा घोषित नतीजे को खारिज कर दिया है. इससे अब छठी जेपीएससी के लिए चयनित 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि इनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी. हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला असफल अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है.

रांची- छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने जेपीएससी के घोषित नतीजे यानी मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया है. इससे अब छठी जेपीएससी के लिए चयनित 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि इनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी. हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. वहीं ये बड़ा फैसला असफल अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है. जबकि नियुक्त 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी गलती किये हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. आखिर बार बार ऐसी गलती कैसे हो जाती है. वहीं हाईकोर्ट ने इसके बाद मेरिट लिस्ट को नये सिरे को जारी करने का आदेश दिया है. हालांकि अब भी सफल अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है.
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मामला क्या है?
बता दें कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की मेंस परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है और इसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. लेकिन इसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी 326 नियुक्ति रद्द कर दी थी और नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने तब कहा था कि जेपीएसी की तरफ से 6 विषय की 1050 अंकों की मेंस परीक्षा ली गई थी. इसमें से सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 100 अंक के पेपर में 30 नंबर लाना जरूरी था लेकिन आयोग की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार करने में अनियमितताएं बरती गई थीं. जिसके बाद कोर्ट ने 10 अगस्त 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था.
लेकिन इस फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की. वहीं आज उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के फैसला को बरकरार रखा है. वहीं जेपीएससी को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया गया है. हालांकि अब भी सफल अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है.
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