कोई हारेगा नहीं, मिल जाएगा सबको न्याय, लोक अदालत से लाखों मामलों का निपटारा

Ruchi Sharma, Last updated: Fri, 10th Dec 2021, 4:43 PM IST
  • राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा. इसके तहत राज्य के सभी अदालतों में लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाएगा. दो साल में पहली बार राज्य भर में 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें भी लाखों मामले निपटाए जाएंगे.
कोई हारेगा नहीं, मिल जाएगा सबको न्याय, लोक अदालत से लाखों मामलों का निपटारा

रांची. जन सरोकार से जुड़े मुकदमों को तुरंत निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. आम जन को राहत देने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जिसके चलते लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. बगैर जीत और हार के यहां सभी को न्याय मिलेगा. आपसी राजीनामा से कई प्रकरणों में सझौता कराया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा. इसके तहत राज्य के सभी अदालतों में लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाएगा. दो साल में पहली बार राज्य भर में 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें भी लाखों मामले निपटाए जाएंगे. यह लोगों के लिए रामबाण साबित होगा.

लोक अदालत में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं. लोक अदालत में मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमित बना ली गयी है. सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेज दिया गया है.

इन मामलों का होगा निपटारा

उत्पाद अधिनियम के वाद, वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद), राजस्व संबंधित मामले और सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामले.

 

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क्या है लोक अदालत

लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किये गए मामलों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है. यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है.

फोन से भी मिलेगी जानकारी

इससे संबंधित जानकारी के लिए कार्य दिवस के दिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से कार्यावधि तक रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर सचिव प्राप्त की जा सकती है. इसके अलावा फोन नंबर-0651-2223351, 9852361365, 9334941801 से भी संपर्क किया जा सकता है.

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