NIA मामले में आधुनिक पावर के अधिकारियों को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

Shubham Bajpai, Last updated: Wed, 19th Jan 2022, 9:30 AM IST
झारखंड में नक्सलियों को धन मुहैया कराने के मामले में आधुनिक पावर कंपनी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए उसे खारिज कर दिया. इस म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कंपनी के तीन लोगों के खिलाफ एनआईए के तहत मामला दर्ज हुआ है.
NIA मामले में आधुनिक पावर के अधिकारियों को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका (फाइल फोटो)

रांची (भाषा). झारखंड में आधुनिक पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल एवं विनीत अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने नक्सलियों को पैसा मुहैया कराने के मामले में अपने पक्ष में दायर आधुनिक पावर कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया. इस कंपनी के तीनों अधिकारियों के खिलाफ नक्सलियों को पैसा मुहैया कराने के मामले में एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की गई थी.

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झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने उग्रवाद के वित्तपोषण के मामले में महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल व विनीत अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया.

उच्च न्यायालय ने अपना यह आदेश वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनाया. अदालत ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ एनआईए को कोई पीड़क कार्रवाई करने से अब तक रोक रखा था.

महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल व विनीत अग्रवाल ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी.

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