झारखंड HC से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को मिली राहत, आरोप खारिज
- देवघर जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम पर दर्ज एफआईआर को खारिज करने का झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. इसी के साथ सभी आरोपों की भी खारिज कर दिया गया.
रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को बड़ी राहत दी है. निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. जमीन खरीद के मामले में दर्ज प्राथमिकी को भी निरस्त करने का आदेश दिया है.
देवघर में एक जमीन खरीदने के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी.
जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अनामिका गौतम की दोनों याचिका स्वीकृत कर ली और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया.
मोबाइल चोरी करने पर भीड़ ने धर-दबौचा, पुलिस नहीं आती तो हो जाती मौत
बता दें कि डीसी ने जमीन खरीद मामले में डीड रद्द करने का आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. वहीं बुधवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीड रद्द करने का अधिकार उपयुक्त को नहीं है. यह सक्षम न्यायालय ही रद्द कर सकता है. इसी के आधार पर कोर्ट ने अनामिका गौतम पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है.
सब जूनियर महिला हॉकीः हरियाणा फाइनल में, दूसरा सेमीफाइनल झारखंड-ओडिशा के बीच
अन्य खबरें
बदमाशों का आतंक, 2 घंटे में 4 जगह मोबाइल चोरी की घटना को दिया अंजाम, 1 गिरफ्तार
रांची सर्राफा बाजार में सोना चांदी के दामों में आई भारी गिरावट, आज का मंडी भाव
मोबाइल चोरी करने पर भीड़ ने धर-दबौचा, पुलिस नहीं आती तो हो जाती मौत
कार ठगकर डॉक्टर को बेची, आरोपी हज यात्रा के नाम पर लगा चुका है चपत