बिना लाइसेंस वाले होटलों को नगर निगम का नोटिस, डिप्टी मेयर की CM को चिट्ठी
- रांची में बिना लाइसेंस वाले लॉज, होटल, हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल को लेकर नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है. नगर निगम ने इनके संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए 27 फरवरी तक का वक्त दिया है.

रांची: बिना लाइसेंस वाले लॉज, होटल, हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल को लेकर नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है. नगर निगम ने इनके संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए 27 फरवरी तक का वक्त दिया है. अगर समय पर लॉज, होटलों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो नगर निगम इन्हें सील करने या फिर तोड़ने का निर्देश दे सकती है. नगर निगम के इस फरमान का डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने विरोध जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर मामले से अवगत कराया है.
डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि नगर निगम के ऐसे फरमानों से आम जनता को काफी दिक्कत होती है. उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम को देखते हुए होटल संचालकों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि लगातार 4 सालों से बोर्ड की बैठक में नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.
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डिप्टी मेयर ने कहा कि लॉज और बैंक्वेट हॉल चलाने वाले ज्यादातर संचालक पहले से ही रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी परेशान हैं. ऐसे में नगर निगम के इस उजाड़ने वाले निर्देश से आम जनता का और भी बुरा हाल हो गया है.
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संजीव विजयवर्गीय ने सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वर्तमान नियमावली में संशोधन हो. उन्होंने शहर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर भी सवाल उठाए.
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