अब बिहार के इन लोगों को नहीं मिलेगा झारखंड पुलिस में आरक्षण का लाभ, जानें

Smart News Team, Last updated: Wed, 7th Jul 2021, 7:01 AM IST
  • राज्य पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने फैसला लिया है कि विभाजन के बाद बिहार से झारखंड गए लोगों को झारखंड पुलिस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. 
झारखंड पुलिस में आरक्षण( प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना. झारखंड सरकार में नौकरी के बाद प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि विभाजन के बाद बिहार से झारखंड गए लोगों को झारखंड पुलिस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में राज्य पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने सभी जिलों के एसपी समेत पुलिस की सारी विंग्स को पत्र लिखा है. 

मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य के गठन से पहले जो सरकारी कर्मचारी आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं और सवर्ग विभाजन के आधार पर झारखंड में पदस्थापित किए गए हैं और वे बिहार के निवासी है. ऐसे कर्मियों को आरक्षण प्रभावित नहीं होगा. वे आरक्षित श्रेणी के ही सरकारी कर्मी माने जाएंगे.

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डीआईजी कार्मिक ने बताया है कि यह सुविधा उस सरकारी कर्मी तक ही सीमित है, जो राज्य पुनगर्ठन से पहले आरक्षित श्रेणी में नियुक्त किए गए हैं और उन्हें संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखंड में पदस्थापित किए गए हैं. बिहार के रहने वाले उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) का जाति प्रमाण पत्र हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा अन्यथा वे सामान्य माने जाएंगे.

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