झारखंड में थोक शराब बिक्री के लाइसेंस का आवेदन शुल्क 25 लाख, जानें नए नियम
- झारखंड सरकार ने थोक शराब बिक्री के लाइसेंस का आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये तय कर दिया है जोकि नॉन रिफंडेबल होगा. साथ ही शराब कारोबारी को 50 लाख रुपये जमानत राशि भी देनी होगी. हालांकि अभी तक आवेदन डालने की तारीख तय नहीं की गई है.
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रांची. झारखंड में हेमंत सरकार ने थोक शराब बिक्री का लाइसेंस देने के लिए 25 लाख रुपये की आवेदन फीस तय की है. यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी यानी अगर शराब कारोबारी को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो यह राशि उसे वापस नहीं की जाएगी. कारोबारी को 5 साल की एकमुश्त लाइसेंस फीस देने के साथ ही जमानत राशि के रूप में 50 लाख रुपये भी देना होगा. हालांकि अभी तक आवेदन करने की तारीख तय नहीं की गई है. लेकिन सिंडिकेट में शामिल कारोबारियों ने नई नियमावली के तहत पेपर वर्क कराना शुरू कर दिया है.
हेमंत सोरेन सरकार ने वर्तमान में झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को भंग कर थोक शराब की बिक्री को निजी हाथों में देने का फैसला किया है. सरकार की इस नई नियमावली के तहत थोक शराब बिक्री के लिए जिलास्तर पर दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए है. इसका मतलब यह है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस मिल पाए या नहीं, लेकिन उन्हें आवेदन करने के लिए 25 लाख रुपये का चालान या बैंक ड्राफ्ट देना जरूरी होगा.
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राज्य में पहली बार आवेदन फीस के रूप में इतनी बड़ी राशि रखी गई है. जिस कारण थोक शराब के लाइसेंस को पाना हर व्यापारी के बस की बात नहीं होगी. राज्य के 24 जिलों में थोक शराब बिक्री का लाइसेंस 30 शराब व्यापारियों को देने की तैयारी की गई है. नई नियमावली के तहत रांची जैसे शहर के लिए लाइसेंस की सालाना फीस 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. राज्य सरकार को सालाना राजस्व के रूप में उत्पाद विभाग से 1 हजार करोड़ से लेकर 1700 करोड़ रुपये तक मिल जाते है. नई नियमावली को राज्य सरकार राजस्व उगाही में बढ़त के रूप में ही देख रही है.
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