गरीबों और कमजोर वर्ग को अब फ्री में मिलेंगे वकील, अदालत में रख पाएंगे अपना पक्ष
- झारखंड में कमजोर वर्ग और जो अपना बचाव करने के लिए वकील नहीं रख सकते हैं उन्हें झालसा यानी झारखंड राज्य विधिक सेवा मुफ्त में वकील देगी.

रांची. झारखंड में कमजोर वर्ग, एससी, एसटी और अन्य जिन्हें जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को फ्री में वकील दिलवाएगी. झालसा वकीलों दो सालों के लिए नियुक्त करेगा जो जरूरतमंद लोगों की तरफ से मामले को देखेंगे. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार(नालसा) ने देश के कुछ राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है. जिसमें कमजोर वर्ग या जो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते उन्हें सुविधा दी जाएगी.
झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है. यहां इस प्रोजेक्ट को सफलता मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. हाल ही में नालसा की टीम ने चाईबासा का दौरा कर यह संकेत दिए थे कि यहां लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है. चाईबासा में चल रहे इस प्रोजेक्ट में बचाव पक्ष के दो सौ मामले दिए गए थे जिसमें से 22 पर फैसला आ चुका है. 22 में से 18 मामलों के आरोपी बरी हो चुके हैं.
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लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम क्या है
सेशन कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के लिए वकील मुफ्त दिए जाएंगे. जिसमें एक चीफ डिफेंस काउंसिल और दो असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल होंगे. ये दोनों बचाव पक्ष की तरफ से सारी दलीलें पेश करेंगे और कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे. बता दें कि इस सिस्टम में वकीलों का चयन झालसा करेगा और उन्हें इसके लिए फीस भी दी जाएगी.
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बता दें कि झारखंड में प्रखंड स्तर पर भी मुफ्त विधिक सहायता केंद्र काम कर रहा है. झासका के पारा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से यहां विवाद पहुंते हैं और इसके बाद संबंधित पक्ष के बीच समझौता कराने के बाद विवाद का समाधान किया जाता है. विवाद कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाने के कारण अदालतों में मामलों का बोझ भी कम हो रहा है.
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झालसा सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलवाने में मदद कर रहा है. इसके लिए पारा लीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं. लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की पूरी प्रक्रिया पारा लीगल वॉलंटियर करते हैं. वहीं इस दौरान जरूरत पड़ने पर लोगों को फ्री में कानूनी सलाह भी दी जाती है.
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