रांची में 10 नाबालिगों पर हत्या का आरोप, पोक्सो विशेष अदालत में चल रहा केस

Smart News Team, Last updated: Thu, 22nd Jul 2021, 12:14 PM IST
  • रांची में दस नाबालिगों पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के आरोप में केस चल रहा है. जुवेनाइल बोर्ड ने सभी पर चिल्ड्रेन केस के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया. इन सभी नाबालिगों के केस की सुनवाई पोक्सो की विशेष अदालत में चल रही है.
दस नाबालिगों पर चल रहा हत्या का केस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रांची. राजधानी रांची में दस नबालिग ऐसे है जिन पर हत्या का केस चल रहा है. इन नाबालिगों पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन नाबालिगों में से चार ने गुस्से में आकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया. इसके अलावा चार नाबालिगों पर आरोप है कि वे बालिग लोगों के साथ हत्याकांड में शामिल है. वहीं एक नाबालिग ने हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए देसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया. इन नाबालिगों पर चार्जशीट भी दाखिल की गई. हालांकि बाद में कोर्ट ने चार नाबालिगों को जुवेनाइल घोषित कर दिया.

जुवेनाइल बोर्ड ने आदेश दिया था कि सभी नाबालिगों पर चिल्ड्रेन केस के तहत मुकदमा चलाया जाए. जिसके बाद सभी नाबालिगों के मुकदमों की सुनवाई पोक्सो की स्पेशल कोर्ट में चल रही है. अधिवक्ता जीतेंद्र कुमार ने बताया कि नाबालिगों की भागीदारी हत्या और दुष्कर्म जैसी वारदातों में बढ़ी है. इसके अलावा नाबालिग से रेप जैसी घटनाओं में शामिल करीब एक दर्जन आरोपी भी नाबालिग ही पाए गए है.

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पोक्सो की विशेष अदालत में गोंडा थाना कांड संख्या 4/19, सुखदेव नगर थाना कांड संख्या 62/20, हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 57/18, बरियातू कांड संख्या 469/16 समेत कई मामलों की सुनवाई चल रही है. हालांकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. अभी तक हत्या से जुड़े तीन नाबालिगों के केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिनमें एक नबालिग को बरी किया गया. वहीं अन्य दो को हत्या की धारा की जगह गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाया गया. अदालत ने इन दोनों नाबालिगों को चार से पांच साल की सजा सुनाई.

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