रांची: छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Thu, 17th Dec 2020, 11:16 AM IST
  • पेपर वन की परीक्षा( हिंदी, अंग्रेजी) के अंक को मेरिट लिस्ट तैयार में जोड़ दिया गया है. जबकि नियमों के अनुसार इस पेपर में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है. छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 35 से अधिक याचिका लंबित है.
रांची: छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर असफल हुए अभ्यर्थियों द्वार दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने मे जेपीएससी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. इसमें कहा गया है कि पेपर वन की परीक्षा( हिंदी, अंग्रेजी) के अंक को मेरिट लिस्ट तैयार में जोड़ दिया गया है. जबकि नियमों के अनुसार इस पेपर में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है. इसके अंक अन्य विषयों के अंक की तरह मेरिट लिस्ट में जोड़े नहीं जाते हैं. लेकिन आयोग ने इस पेपर के अंक जोड़ दिए हैं. इससे कई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं.

याचिका में कहा गया है कि इस मामले को लेकर प्रार्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है. झारखंड हाई कोर्ट से छठी जेपीएससी परीक्षा में रोक लगाने का आग्रह किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है. छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 35 से अधिक याचिका लंबित है. कोर्ट ने इस मामले के सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया है.

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झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. कापियां तब तक सुरक्षित रखी जाए जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती. कोर्ट ने इस मामले के सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया है. और जेपीसी को सभी उम्मीदवारों का पता भी देने को कहा है. ताकि सभी को नोटिस भेजा जा सके हाईकोर्ट में 35 से अधिक याचिकाएं दायर है.

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326 लोग सफल हुए, सभी का पदस्थापन

सीजी पीएससी परीक्षा में 326 उम्मीदवार सफल हुए हैं. सभी सफल उम्मीदवारों की सिफारिश जेपीएससी ने सरकार से कर दी है. इसके बाद सरकार ने सभी को पदस्थापित भी कर दिया है. सभी उम्मीदवारों को पदस्थापित करते समय यह बता दिया गया कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम आदेश प्रभावित होंगी.

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अंतिम परिणाम पर रोक लगाने से किया है इंकार

छठी जेपीएससी के अंतिम रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट से अंतिम परिणाम पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है. लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि सभी याचिकाओं को टैग कर एक साथ सुनवाई की जाएगी. हालांकि सभी मामलों में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कुछ मामलों में जवाब दाखिल कर दिया गया है. पर अधिकांश मामलों में जवाब दाखिल नहीं हुआ है.

 

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