रांची: दहेज प्रताड़ना के मामले में पूर्व DGP डीके पांडेय को हाईकोर्ट से मिली राहत

Smart News Team, Last updated: Thu, 11th Feb 2021, 3:07 PM IST
  • झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय को दहेज प्रताड़ना मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी पुत्रवधू ने 26 जून 2020 को पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. 
दहेज प्रताड़ना के मामले डीजीपी पांडेय को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत.

रांची: झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पांडेय के खिलाफ चल रहे दहेज प्रताड़ना मामला को रद्द कर दिया है. इस मामले में गुरुवार को दोनों पक्षों को हाईकोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था. डीजीपी ने मध्यस्थता से विवाद का निपटारा करने की बात कही है. हाइकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व डीजीपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दिया गया है.

पूर्व डीजीपी ने 9 फरवरी को कोर्ट को बताया कि बहू की ओर से उनके और परिजनों के खिलाफ किए दहेज उत्पीड़न मामला को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है. इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को 11 फरवरी को सशरीर हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों के ब्यान दर्ज करने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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क्या था मामला

26 जून 2020 को पूर्व डीजीपी डीके पांडेय के पुत्र शुभांकन के खिलाफ पत्नी रेखा मिश्रा ने रांची के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था. शुभांकन की पत्नी रेखा मिश्रा ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और उनकी पत्नी डॉ. पूनम पांडेय के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया. जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2016 को रांची में रेखा मिश्रा की शादी सुभांकन से हुई. रेखा ने पति पर आरोप लगाया कि वह समलैंगिक है. साथ ही शादी के तीन सालों में रेखा और उसके पति के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा. इसके अलावा रेखा ने ससुर डीके पांडेय पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

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