रांची नगर निगम का फैसला, सील किए जाएंगे बड़ा तालाब के चारों ओर के 43 भवन
- बड़ा तालाब अतिक्रमण में रांची नगर निगम ने इसके चारों ओर के 43 भवनों को सील करके तोड़ने का आदेश दिया है. नगर निगम के अनुसार इस संबंध में भवन मालिकों को कागजात दिखाने के लिए 3 बार 15 दिन का नोटिस दिया जा चुका है लेकिन किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया. जिसके बाद नगर आयुक्त ने अपनी कार्रवाई की.
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रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब के चारों ओर बने 43 भवनों को सील करने का आदेश दिया है. नगर निगम ने यह आदेश बड़ा तालाब को बचाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के सख्त रवैये के बाद दिया है. इन 43 भवनों में सेवा सदन, चिन्मय मिशन, माहेश्वरी भवन समेत कई शोरूम और बड़े प्रतिष्ठानों के नाम शामिल है. नगर निगम के अनुसार इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गयी है और भवनों की सूची भा बना ली गयी है. निगम जल्द ही इन भवनों को सील करेगा. जिसके बाद इन्हें तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा.
बता दें कि नगर निगम ने पिछले साल बड़ा तालाब के किनारे मौजूद भवनों का सर्वे कराया था. सर्वे के बाद तालाब के चारों ओर के 43 भवनों के मालिक को नोटिस दिया गया था. इस नोटिस के अनुसार सभी को 15 दिनों के अंदर भवन के कागजात जमा कराने का निर्देश दिया गया था. लेकिन किसी ने भी इन 15 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं दिया और कोई कागजात पेश नहीं किये. नगर निगम के अनुसार भवन मालिकों को तीन बार नोटिस दिया गया था लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया.
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किसी भी नोटिस का जवाब न मिलने पर नगर आयुक्त के कोर्ट में इन 43 भवनों के मालिक के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज कर दिया गया. लेकिन मामले की सुनवाई के समय भी इनमें से कोई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. इन सभी 43 भवनों के मालिकों की कोर्ट में अनुपस्थिति के कारण नगर आयुक्त की कोर्ट ने एकतरफा कार्रवाई की और इन सभी 43 भवनों को अवैध घोषित कर दिया. इसके बाद इन भवनों को सील करके इन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया. जल्द ही नगर निगम इन भवनों को सील करके तोड़ने का कार्य शुरू करेगा.
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