रांची नगर निगम मेयर का निर्देश, रोक लगे प्रस्ताव आयुक्त बोर्ड बैठक में नहीं होंगे शामिल
- रांची नगर निगम मेयर आशा लकड़ा ने साफ निर्देश दे दिया है कि मेयर द्वारा रोक लगाए गए प्रस्तावों को नगर आयुक्त बोर्ड बैठक में शामिल नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही मेयर ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल से भी बता की है.
रांची. झारखंड की राजधानी रांची नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है. इस विवाद में मेयर आशा लकड़ा ने साफ निर्देश दिया है कि मेयर द्वारा रोक लगाए गए प्रस्तावों को नगर आयुक्त बोर्ड बैठक में शामिल नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही मेयर ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल से बात की और कहा कि जनरल के मन्तव्य के अनुसार नगर निगम में मेयर सर्वोपरि है. इसके चलते हुए उन्होंने कहा था कि अब मेयर की तरफ से ही बोर्ड की बैठक, तिथि और प्रस्ताव तय किए जाएंगे. इन सभी मद्दों को लेकर 11 बजे से निगम सभाकक्ष में बोर्ड की बैठक शुरू होनी थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए वार्ड पार्षद भी आ गए थे. हालांकि काफी खबर लिखे जाने तक नगर आयुक्त व निगम के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए सभाकक्ष में नहीं पहुंचे थे.
बता दें कुछ दिन पहले रांची नगर निगम की मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन पर प्रस्तावों को पास करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. आशा लकड़ा ने कहा था कि जिन प्रस्तावों पर बैठक में रोक लगाई गई थी उन प्रस्तावों को नगर आयुक्त पास कराना चाहते और इस कारण मुझे उनकी मंशा भी ठीक नहीं लग रही है.
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इसके साथ ही मेयर ने कहा कि बैठक में जिन प्रस्तावों पर रोक लगाई गई थी उनकी जानकारी भी नगर आयुक्त ने नहीं दी है. उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त से काफी दिन पहले कहा था कि जिन प्रस्तावों पर रोक लगाई गई है उनकी विस्तृत जानकारी सभी के सामने रखो. हालांकि नगर आयुक्त विस्तृत जानकारी देना नहीं चाह रहे है और वह आयुक्त परिषद और अस्थाई सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
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