ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन लोगों को नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जानें

Smart News Team, Last updated: Mon, 12th Jul 2021, 8:09 AM IST
  • डीटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 40 साल से कम उम्र के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा. वहीं 40 से अधिक उम्र के लोगों के लिए डीएल बनवाने और रिन्युअल कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा.
डीएल बनवाने के लिए 40 से कम उम्र वालों को नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रांची. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 40 से कम उम्र के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह उन्हें डीटीओ ऑफिस में केवल सेल्फ डिक्लरेशन देना होगा. जिसमें उन्हें पुष्टि करनी होगी कि वे किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है. वहीं दूसरी ओर 40 से अधिक उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यु कराने के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है.

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने काफी पहले ही 40 से कम उम्र के लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मेडिकल सर्टिफिकेट देने के प्रावधान को हटा दिया था. लेकिन तब इसे पोर्टल पर लागू नहीं किया गया था. अब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है. जिससे इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है.

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से रांची डीटीओ में डीएल बनवाने के लिए सप्ताह में पांच दिन 100 स्लॉट बुक हो रहे थे. वहीं लर्निंग लाइसेंस के लिए सप्ताह में 50 स्लॉट की बुकिंग हो रही थी. लेकिन रांची में हर दिन 100 से अधिक लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन आते है. जिस कारण हर दिन पेंडिंग आवेदनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

इसे देखते हुए रांची डीटीओ ने स्लॉट की संख्या में बढ़ोत्तरी की है. लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 40 स्लॉट बढ़ाए गए है. अब लर्निंग लाइसेंस के लिए सप्ताह के पांच दिन 100 स्लॉट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 140 स्लॉट बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे.

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