कोरोना से हालात बेकाबू, झारखंड HC में होगी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई, जानें

Smart News Team, Last updated: Sun, 25th Apr 2021, 3:50 PM IST
  • झारखंड हाईकोर्ट में अगले आदेश तक जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी. इन मामलों की सुनवाई के लिए खास आग्रह करना होगा. बाकी मामले की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी. इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया.
झारखंड हाईकोर्ट में अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी.

राँची. कोरोना के बढ़ते हुए मामले के बीच झारखंड हाईकोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. बाकी मामलों की सुनवाई फिलहाल स्थगित रहेगी. इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है. जिसके अनुसार, हाईकोर्ट में 26 अप्रैल से अगले आदेश तक बहुत आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी. इस मामलों की सुनवाई के लिए विशेष आग्रह करना होगा. 

कोरोना संक्रमण की जद में झारखंड हाईकोर्ट के वकील आने लगे हैं. इनमें कई वकीलों की हालत नाजुक बनी हुई है. जिसको देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने झारखंड हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से कोर्ट चलाने का आदेश दिया था. इस आदेश में फिजिकल कोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का कहा गया था.

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बाद में बिगड़ते हालात को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने सभी अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अलग होन का निर्देश दिया था. जिसके बाद अब झारखंड हाईकोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई का आदेश दिया गया है. आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए खास निवेदन करना होगा. बाकी मामलों की सुनवाई फिलहाल स्थगित रहेगी. आपको बता दें कि झारखंड में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है. इस दौरान जरूरी चीजों को छूट दी गई है.

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झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आपको बता दें कि झारखंड में बीते 24 घंटे में 5 हजार 152 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है. वहीं 2 हजार 865 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 110 लोगों की मौत हो चुकी है.

 

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