लालू यादव की जमानत याचिका HC में खारिज, अभी आधी सजा पूरी नहीं
- झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 50 दिन कम है.
रांची: लालू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की. कहा अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है अभी 50 दिन कम है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दिया है. लालू को जमानत नहीं मिलने से परिवार के लोग निराश हैं. तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार काफी परेशान दिखे. झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 50 दिन कम है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.
शुक्रवार को जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया. लेकीन उसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत के सामने रखा.
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जिसपर उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर बहस हुई और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने ये कहते हुए जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी की अभी लालू यादव की आधी सजा भी पूरी नहीं हुई है. लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है. वे निचली अदालत से दी गई सात साल की सजा में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
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