झारखंड की सभी पंचायतों में 15 अगस्त तक खुलेंगे RTPS केंद्र, मिलेंगी ये सुविधाएं

Smart News Team, Last updated: Sat, 24th Jul 2021, 1:11 PM IST
  • राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस तक आरटीपीएस केंद्र खोले जाएंगे. इनके संचालन के लिए पंचायतों में कार्यपालक सहायक की तैनाती की गई है. अभी 5209 ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र स्थापित हैं.
रांची में खुलेंगे आरटीपीएस केंद्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रांची. झारखंड में 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों में लोक सेवाओं का अधिकार यानी आरटीपीएस केंद्र खोले जाएंगे. इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है. इन केंद्रों को पंचायत भवन या सरकारी भवन में खोला जाएगा. आरटीपीएस केंद्रों से लोगों के जाति, आय, आवासीय, राशन कार्ड आदि प्रमाणपत्र जारी होंगे. साथ ही यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे. इन केंद्रों के संचालन के लिए पंचायतों में कार्यपालक सहायक की तैनाती की गई है. अभी तक 5209 ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र स्थापित हैं.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र का संचालन 15 अगस्त के पहले सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलों को दी गई है. 15 अगस्त के बाद विभाग इसकी समीक्षा करेगा और जहां भी केंद्र नहीं खुले होंगे, वहां के संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पदाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरटीपीएस केंद्र से प्रतिदिन लोगों को सेवाएं प्रदान करें.

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पंचायती राज विभाग ने जिलों को साफतौर पर कहा है कि जिन पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र हैं, वहाँ भी लोगों को इसकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. जिस कारण उन्हें प्रखंड कार्यालयों में जाना पड़ रहा है. विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि सभी केंद्रों को प्रभावी बनाने के साथ ही हर पंचायत में इसकी व्यवस्था की जाए. इसके अलावा जहां पर पंचायत भवन अभी नहीं बने है वहाँ पंचायत के अन्य भवन या किसी सरकारी दफ्तर में इन केंद्रों को खोला जाए.

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विभाग ने यह भी कहा है कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक नहीं है, वहाँ पास की पंचायत के कार्यपालक सहायक से मदद ले. इसके लिए आरटीपीएस केंद्र संचालन का समय तय कर लें, जिससे लोग निर्धारित समय पर आकर अपना ऑनलाइन आवेदन दे सके या प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके. विभाग ने सभी आरटीपीएस केंद्र को कम से कम 2-3 घंटे रोजाना खोलने का निर्देश दिया. साथ ही जिलों को इसका समय निर्धारित करने को भी कहा है.

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