झारखंड में पहली से पांचवीं के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, सोरेन सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
- आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पहली से पांचवी तक स्कूल न खोलने पर सहमति बनी. ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने पत्रकारवार्ता में दी. दसवीं से ऊपर के स्कूल व कोचिंग खोल दिए गए हैं. कोरोना नियम की नई गाइडलाइन के उल्लघंन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
रांची. झारखंड सरकार ने राज्य के कक्षा एक से पांचवी तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बुलाने की इजाजत नहीं दी है. ये फैसला शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया है. राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने पत्रकारवार्ता में बताया कि बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है. आने वाले समय में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस दिशा में कोई निर्णय लिया जा सकेगा कि एक से पांच तक के छात्रों के स्कूल खोलने है या अभी नहीं.
बन्ना गुप्ता ने बताया कि कक्षा दसवीं से लेकर उसके ऊपर तक की कक्षाएं व कोचिंग क्लास खोलने की अनुमति दे दी गई है. बता दें इसके पहले 18 वर्ष या इससे ऊपर के छात्रों के लिए अनुमति दी गई थी. बता दें शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में कक्षाएं एक से पांच तक को ऑफलाइन खोलने का प्रस्ताव आया था लेकिन उस पर कोरोना को देखते हुए आम सहमति नहीं बन पाई है. इसके अलावा कक्षा चार घंटे से बढ़ाकर छ घंटे और मिड डे मील देने की भी प्रस्ताव था.
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राज्य में नौंवी से बारहवीं तक की कक्षाएं छह अगस्त से शुरू हो गई है जबकि छह से आठवीं तक की कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू हैं लेकिन छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है. जो अभिभावक भेजना चाहे वही अपने बच्चे को भेज सकता है. इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग का प्रस्ताव ऑफलाइन परीक्षा को लेकर था जिस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका है.
क्या है सरकार की गाइडलाइन:
खुले मैदान में एक साथ 500 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित है. हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एकत्रित हो सकते हैं. 500 से अधिक होने पर नामित पदाधिकारीयों की अनुमति चाहिए होगी. सभी मेले प्रतिबंधित रहेंगे. साप्ताहिक बंदी खत्म, दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुल सकते हैं रात आठ बजे वाली बाध्यता खत्म. 10वीं से ऊपर छात्रों को कोचिंग की अनुमति. आंगनबांड़ी केंद्र खुलेंगे लेकिन टीकाकरण अनिवार्य होगा. स्वीमिंग पुल खोलने की अनुमति दी गई. छठ पूजा की अनुमति दी लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए. स्टेडियम में 50 प्रतिशत दर्शकों की क्षमता के साथ अनुमति लेकिन अंदर खाने पीने की अनुमति नही. मास्क लगाना अनिवार्य है सार्वजनिक स्थान पर. आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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