झारखंड में 20 सितंबर से खुल रहे 6 से 8 वीं तक के स्कूल, नहीं होंगी ऑफलाइन परीक्षा व टेस्ट
- झारखंड सरकार 20 सितंबर से 6 वीं से लेकर 8 वीं तक के स्कूल खोलने जा रही है. कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने स्कूल समेत कई गतिविधियों को मंजूरी दे दी है. स्कूल में आने वाले टीचर व स्टूडेंट्स दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी.

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना के मामले कम होने पर 6 वीं से 8 वीं तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है. 20 सितंबर से स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने कॉलेज, हॉस्टल, जिम, धार्मिक स्थल, स्टेडियम और 50 फीसदी क्षमता के साथ मल्टीपलैक्स थियेटर खोलने के भी आदेश दिए हैं. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सभी को सख्ती से पालन करना होगा. बता दें कि प्रदेश में 17 महीने बाद इस वर्ग के लिए स्कूलों का संचालन शुरू होने जा रहा है. सरकार इससे पहले 9 वीं से लेकर 12 वीं तक के स्कूल का संचालन शुरू कर चुकी है. हालांकि 6 वीं से नीचे की क्लास का संचालन ऑनलाइन ही किया जाएगा.
ऑफलाइन पढ़ाई सिर्फ होगी विकल्प
सरकार के आदेश अनुसार, 6 वीं से 8 वीं तक के स्कूल में बच्चों को आने के लिए अपने पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी. साथ ही ऑफलाइन पढ़ाई अभी सिर्फ एक विकल्प के तौर पर होगी. ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. इस दौरान उपस्थिति को दर्ज नहीं किया जाएगा. साथ ही स्कूल में सभी को सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा. स्कूल में किसी भी तरह की कोई सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी. स्कूलों में किसी तरह की ऑफलाइन परीक्षा या टेस्ट नहीं होगा. टीचर्स को वैक्सीनेशन अनिवार्य रहेगा. कक्षा 6 से 12 तक अधिकतम 4 घंटे तक क्लास चलेगी.
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प्रशिक्षण संस्थानो को खोलने और ऑफलाइन चलाने की मिली अनुमति
सोरेन सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. ये सभी संस्थान ऑफलाइन परीक्षा भी आयोजित कर सकते हैं. साथ ही 18 साल से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सेंटर संचालित करने की भी अनुमति सरकार ने दे दी है. इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और जो पात्र है उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. इसकी देखरेख के लिए जिला स्तर पर जांच दल निरीक्षण करता रहेगा.
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खेल समेत इन गतिविधियों को शर्तों के साथ संचालित करने की दी अनुमति
सरकार ने खेल गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है. इस दौरान टीचर, ट्रेन समेत अन्य स्टॉफ का वैक्सीनेशन निवार्य होगा. साथ ही सभी स्टेडियम, जिम और पार्क को खोलने की अनुमति दे दी गई है. सिर्फ स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे. साथ ही रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन पार्कों में जाने और पार्कों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. सरकार ने अभी से दुर्गापूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इस दौरान जुलूस, मेला , प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
रेस्टोरेंट और थियेटर खोलने की भी दी अनुमति
सरकार ने सभी थियेटर, मल्टीप्लैक्स और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं, क्लब 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुले रहेंगे. सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. यह सभी दुकान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सोमवार से लेकर शनिवार तक खुलेगी. वहीं, शनिवार को रात 8 बजे बंद होने के बाद सोमवार सुबह 6 बजे खुलेंगी.
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