रांची: तंबाकू दुकानदारों को 15 दिनों में लेना होगा लाइसेंस, वरना होगी कार्रवाई

रांची. राजधानी में तंबाकू उत्पाद के थोक और खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना. इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिन दुकानदारों के पास होल्डिंग नंबर होगा उन्हें ही लाइसेंस दिया जाएगा. जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
इसके लिए दुकानदार राजस्व शाखा से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके अतिरिक्त दुकानदार रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. नई व्यवस्था में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी इसीलिए तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने जा रही है.
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ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदारों को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी. जिसके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा, उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि अधिकतर तंबाकू उत्पादों के विक्रेता सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, ऐसे में उनके पास होल्डिंग नंबर नहीं होता है. इसलिए सरकार का यह आदेश उनके लिए परेशानी भरा है.
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