कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए निदेशक के बंगले में किया गया था शिफ्ट- सरकार
- सरकार ने शुक्रवार को झारखण्ड हाईकोर्ट में बताया कि रिम्स के निदेशक के निर्णय के बाद लालू प्रसाद यादव को बंगले में शिफ्ट किया गया था.
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रांची. झारखण्ड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लालू प्रसाद के जेल मैनुवल का उललंघन के मामले में सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने लालू प्रसाद को रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए किए जाने पर चर्चा किया. वहीं इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमा ने कहा की सरकार कानून से चलती है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं. वहीं इस दौरान यह भी बताया गया कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने का निर्णय प्रबंधन ने लिया था और ऐसा लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किया गया था.
वहीं इस सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की तरफ से भी रिपोर्ट पेश किया गया. जिसमे बताया गया कि रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद को कोरोना से बचाव के लिए रिम्स के बंगले में सिफत करने का फैसला लिया था. साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि यदि किसी कैदी को जेल के बहार इलाज के लिए सिफत किया जाता है तो उसकी सुरक्षा कि क्या व्यवस्था होगी. इसके बारे में जेल मैनुवल में स्पष्ट तरिके नहीं बताया गया है.
लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में अब 22 जनवरी को सुनवाई
वहीं इसके बाद अदालत ने सरकार को 22 जनवरी तक एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है, क्योकि सरकार ने आज अदालत में एसओपी पेश नहीं कर पाई. साथ ही सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि अब जेल के मैनुवल को अपडेट किया जा रहा है और एसओपी भी तैयार किया जा रहा है.
लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन केस में गुरुवार को सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट
वहीं इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद को निदेशक के बगले में ही क्यों शिफ्ट किया गया. साथ ही निदेशक के बंगले के अलावा अन्य विकल्प पर भी क्या विचार किया गया था? रिम्स के निदेशक को नियमों और प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए था. साथ ही अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था.
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