हटिया डैम के 44 लोगों को स्वेच्छा अतिक्रमण हटाने के लिए 10 फरवरी तक का समय
- झारखण्ड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया था. नगड़ी अंचल अधिकारी ने 10 फरवरी तक हटिया डैम के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण करने वाले 44 लोगों को नोटिस देकर चेतावनी दी है कि, 10 फरवरी तक वो अतिक्रमण हटा लें किया है.

रांची: डैम को प्रदूषण से बचाने और किसी भी अकस्मात स्थिती से निपटने के लिए डैम के एरिया को खाली कराया जा रहा है. झारखण्ड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया था. नगड़ी अंचल अधिकारी ने 10 फरवरी तक हटिया डैम के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण करने वाले 44 लोगों को नोटिस देकर चेतावनी दी है कि 10 फरवरी तक वो अतिक्रमण हटा लें. अगर डैम की जमीन पर कब्जा कर घर बनाने वाले खुद से डैम की जमीन खाली नही करेंगे तो जिला प्रसाशन अभियान चलाकर अवैध निर्माण को हटा देगा.
साथ ही अभियान के दौरान जितनी राशि खर्च होगी उसका भुगतान अतिक्रमण करने वाले से वसूला जाएगा. ज्ञात हो कि झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रांची डीसी को हटिया डैम, बड़ा तालाब, कांके डैम और रुक्का डैम की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रसाशन ने सभी डैमों का सर्वे करवाया. इसके बाद अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है.
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अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने को प्राथमिकता में शामिल करना होगा और इसकी शुरुआत भी करनी होगी. इसके लिए इंतजार नहीं किया जाना चाहिए. अवैध अतिक्रमण से फायर ब्रिगेड के वाहन सभी स्थानों पर सुगमता से नहीं पहुंच पाते हैं. फायर ब्रिगेड के वाहन आसानी से पहुंच सके, यह भी सुनिश्चित करना होगा. नालियों का निर्माण समुचित तरीके से हो और उनका दूषित जल और प्लास्टिक किसी भी जलाशय को प्रदूषित नहीं करे, यह तय करना होगा.
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