रांची: सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को बड़े भाई के हत्या के जुर्म में उम्र कैद

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Tue, 30th Nov 2021, 10:17 PM IST
  • बड़े भाई की हत्या के जुर्म में दो छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों को अदालत ने दोषी पाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों ने अक्टूबर 2016 में घरेलू विवाद में बड़े भाई की हत्या कर दी थी.
रांची: सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को बड़े भाई के हत्या के जुर्म में उम्र कैद

रांची. रांची की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में दो छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों को दोषी पाए जानें पर उम्र कैद की सजा सुना दी. कोर्ट में आरोपियों के खिलाड़ गवाही उनके ही घरवालों ने ही दिया. जसके बाद कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही चारों पर दस-दस हजर रुपए जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त साल की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी सरिता देवी ने 10 अक्तूबर 2016 को मैक्सलुक्सीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसके बारे में एपीपी एसके मंडल ने बताया कि जोभिया गांव निवासी मृतक विजय अपने मंझला भाई गानु उरांव की बेटी के साथ शाम को खेल रहा था. जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ गई की दोनों के बीच मारपीट होने लगी. जिसके बाद आरोपियों ने एक मत होकर बड़े भाई ऊपर हमला कर दिया. जिसमें उसके सिर पर कुहाड़ी का वार लगने से मौत हो गई.

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जिसको लेकर मृतक की पत्नी ने दोषी करार दिए गए गुनु उरांव, उसकी पत्नी सुनिता देवी, आशीष उरांव और उसकी पत्नी सुकरमनी देवी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. जिन्हे कोर्ट ने नौ गवाहों के बयान पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सजायाफ्ता सुनिता देवी का डेढ़ साल का बेटा है. जो अपनी मां के साथ जेल जा रहा है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद जमानत पर बाहर निकली थी. उसी दौरान वह मां बनी है. हालांकि सजायाफ्ता के मासूम बच्चे की देखरेख जेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा.

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