TA OT Allowance Scam: 58 लाख रुपये गबन के दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया

Smart News Team, Last updated: Sat, 21st Aug 2021, 9:05 PM IST
  • दोनों आरोपियों गोपीनाथ दास एवं नृपेन्द्र कुमार सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पेश किया गया. दोनों आरोपियों पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में करीब 58 लाख रुपये के यात्रा एवं ओवरटाइम भत्ता घोटाले का आरोप है.
दोनों आरोपियों को तीन सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है.

रांची. शनिवार को यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों गोपीनाथ दास एवं नृपेन्द्र कुमार सिंह को कोर्ट में पेश किया गया. दोनों आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पेश किया गया. दोनों आरोपी गोपीनाथ दास एवं नृपेन्द्र कुमार सिंह पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में करीब 58 लाख रुपये के यात्रा एवं ओवरटाइम भत्ता घोटाले का आरोप है.

बताते चलें कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले के दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए तीन सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया. गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई फरार दोनों आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेकर पहुंची थी.

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यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले के दोनों आरोपियों खिलाफ मार्च महीने में गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया था. बता दें कि एकाउंट डिपार्टमेंट के टाइपिस्ट गोपीनाथ दास एवं प्रशासनिक प्रशाखा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नृपेंद्र सिंह ने वर्ष 2014-19 के दौरान टीए बिल में गड़बड़ी कर 29.14 लाख एवं बोगस ओवरटाइम पेमेंट के जरिए 27.46 लाख रुपए का गबन किया था.

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