बिना फास्टटैग के टोल प्लाजा पार नहीं कर सकेंगे वाहन, 15 फरवरी से नहीं होगा बीमा

Smart News Team, Last updated: Wed, 20th Jan 2021, 4:36 PM IST
  • हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक मुश्किल भरी खबर है. 15 फरवरी से राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सभी टोल प्लाजा पर बिना फास्टट्रैक के वाहन के पार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इतना ही नहीं बिना फास्टट्रैक के ऐसे वाहनों का अब बीमा भी नहीं कराया जा सकेगा.
नेशनल हाईवे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रांची: नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर वाहन पर कराने के लिए केस भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने का निर्णय ले लिया है. इसी क्रम में एनएचएआई ने राज्य के सभी आठ टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से बिना फास्ट टैग के टोल प्लाजा पार करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. 

15 फरवरी के बाद से हाईवे पर बिना फास्टट्रैक के कोई भी वाहन टोल प्लाजा को पार नहीं कर सकेगा. कैशलेस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लेते हुए एनएचएआई ने अपनी सहयोगी कंपनी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को फास्टट्रैक के माध्यम से तो वसूलने के लिए नामित कर दिया है. 

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बता दें कि मौजूदा समय में राज्य के सभी टोल प्लाजा पर अप व डाउन दो दो कैश काउंटर लेन हैं. फास्ट टैग ना होने वाले बहनों को इसी कैश काउंटर लैंड से टोल वसूल कर आने जाने की सुविधा है. एनएचएआई की ओर से आगामी 15 फरवरी से लाए जा रहे नए नियम के तहत बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही ऐसे वाहनों का बीमा किया जा सकेगा.

 

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