रांची: बसों और यात्री वाहनों की बदलेगी गाइडलाइन, लोगों की भी मिलेगी राहत
- परिवहन विभाग रांची की ओर से बसों और अन्य यात्री वाहनों के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर ली गई है. सामाजिक दूरी का नियम खत्म किया जाएगा. चालक जहां अपने वाहन में पहले की तरह ही सवारियों को ले जा सकेंगे, वहीं चालक पहले वाला किराया ही यात्रियों से ले सकेंगे, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी.
रांची. परिवहन विभाग की ओर से बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. आठ नवंबर से दूसरे राज्यों को जाने वाली अंतरराज्यीय परमिट वाली बसों में सोशल डिस्टैंसिंग की बाध्यता को खत्म कर दी जाएगी. इससे अब बसों में पूरी क्षमता के हिसाब से यात्री बैठ सकेंगे. इसके अलावा इस बार अन्य वाहनों ऑटो, टैक्सी आदि में भी जारी सोशल डिस्टैंसिंग से लोगों को राहत दिए जाने की पूरी उम्मीद है. एक-दो दिन में इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है.
दूसरी ओर प्रस्ताव के मुताबिक जिन अंतरराज्यीय बसों के परमिट की अवधि समाप्त हो गई है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है. ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने तक अंतरराज्यीय बसों का परमिट मैनुअल ही रिन्यू किया जाएगा. जहां तक रोड टैक्स जमा करने की बात है, तो इसके लिए डीटीओ को निर्देश दिया गया है. संबंधित वाहन मालिक आवेदन डीटीओ के यहां जमा करें. उनकी समस्या का हल हो जाएगा.
रांची: सजा काट रहे लालू यादव से मिलने वाले लोगों की सूची नहीं देने पर HC नाराज
परिवहन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि सोशल डिस्टैंसिंग खत्म होने के बाद वाहन संचालक सोशल डिस्टैंसिंग लागू होने से पूर्व का किराया ही यात्रियों से लेंगे, वे किसी भी सूरत में यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगे. इससे यात्रियों को वर्तमान दर की तुलना में आधी राशि का भुगतान करना होगा. सोशल डिस्टैंसिंग खत्म किए जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो छठ में बिहार-यूपी जाने वाले थे. वे अब पहले की तरह ही किराया देकर आसानी से परिवार के साथ बस से घर जा सकेंगे. वहीं, अब बस संचालकों को भी यात्रियों को पहले की तरह लाने-ले जाने की छूट मिल जाएगी. वहीं 200 अंतरराज्यीय परमिट वाले बसों के अलावा भी विभाग अन्य बसों के लिए पर्यटक परमिट जारी करने की कवायद भी जल्द शुरू करेगा.
अन्य खबरें
रांची: छठ पूजा को लेकर खुद मेयर हैं सजग, लगातार कर रही हैं दौरा
रिम्स में लालू दरबार की मुलाकाती सूची नहीं देने पर हाईकोर्ट की सरकार को फटकार