UP में 60 वर्ष से अधिक के व्यापारियों को मिलेगी पेंशन, मृत्यु पर मिलेंगे 10 लाख

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Apr 2021, 4:04 PM IST
उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक के व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी इसके अलावा यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. सीएम योगी ने राज्य में व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की है. जल्द ही राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी.
यूपी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी.

वाराणसी. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की है। जल्द ही स्थापना की जाएगी. इसके तहत यूपी में 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी.इसके अलावा जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो विधिक उत्तराधिकारी के खाते में 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. यह जानकारी व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने वर्चुअल बैठक के दौरान व्यापारियों को दी.

बैठक में जीएसटी, व्यापारी पेंशन, व्यापारी दुर्घटना बीमा, व्यापारी हित में किए जा रहे कार्य और मिलने वाले लाभ पर भी चर्चा की गई. व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि पल्लेदार, दुकानों तथा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के परिजनों को दुर्घटना में मृत्यु पर तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा शरीर का कोई अंग भंग होगा तो अलग राशि दी जाएगी.

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जानकारी के अनुसार सांप काटने से मृत्यु पर भी लाभ दिया जाएगा. मोटर मैकेनिक, हस्त शिल्पी जैसे कारीगरों को 25 हजार रुपये तक के उपकरण की किट प्रदान की दी जाएगी. कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाएगा और निशुल्क प्रशिक्षण भी मिलेगा. इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता भी दी जाएगी. दिव्यांग व्यापारियों को 10 हजार रुपये का बिना ब्याज ऋण जिसमें 25 प्रतिशत ऋण माफ किया जाएगा.

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