ज्ञानवापी मस्जिद: FTC कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल
- वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई है. यह याचिका अंजुमन मसजिद की तरफ से जिला जज की अदालत में दाखिल की गई है.

वाराणसी. वरणासि के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है. इस मामले में अंजुमन मसजिद की तरफ से जिला जज की अदालत रिवीजन याचिका दायर की है. वहीं यह रिवीजन याचिका ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के एफटीसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ किया गया है. इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका दाखिल किया जा चुका है.
जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ भाग होने की बात करते हुए याचिकाकर्ता रस्तोगी ने अदालत में याचिका दायर की थी. साथ ही उन्होंने पूरे परिसर की सर्वेक्षण कराने के निर्देश देने की भी अपील की थी. जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था.
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जिसके बाद वाराणसी में इसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू की गई थी. जिसने अप्रैल 2021 में परिसर में सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया था. इस सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई अपने खर्चे पर परिसर का सर्वेक्षण और खुदाई करेगी. जिसके बाद से यह मामला और भी तूल पकड़ लिया था. जिज़मे अब इस फैसले के खिलाफ अदालत में रिवीजन याचिका दायर की गई है.
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