सोना बरामदगी केस में कोर्ट ने आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई, 50 हजार जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Fri, 8th Jan 2021, 11:19 PM IST
  • जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपितों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत में अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक उदय बहादुर सिंह ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष के मुताबिक सीमा शुल्क अधिकारी के टीम ने 30 जनवरी 2018 को आइजॉल मिजोरम निवासी एंघरुइया व लालेंगकिमा को जूते के सोल व बैग से लगभग दस किलो की दस पीस विदेशी गोल्ड बरामद किया.
(प्रतिकात्मक फोटो)

वाराणसी- दस किलो सोना बरामदगी के मामले में आरोपी एंघरुइया व लालेंगकिमा को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपितों पर पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है.

फैसले के मुताबिक जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपितों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत में अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक उदय बहादुर सिंह ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष के मुताबिक सीमा शुल्क अधिकारी के टीम ने 30 जनवरी 2018 को आइजॉल मिजोरम निवासी एंघरुइया व लालेंगकिमा को जूते के सोल व बैग से लगभग दस किलो की दस पीस विदेशी गोल्ड बरामद किया. जिसकी कीमत लगभग तीन करोड़ 22 लाख आंकी गई.

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जिसके बाद डीआरआई की टीम ने दोनों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दोनों आरोपित उसी समय से जेल में बंद है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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