वाराणसी: अब गंगा आरती के लिए लेनी होगी परमिशन, DM ने कहा पहले कराएं पंजीकरण

Smart News Team, Last updated: Fri, 19th Feb 2021, 10:38 AM IST
  • वाराणसी गंगा घाटों पर बिना पंजीकरण के आरती कराने से डीएम कौशल राज शर्मा ने रोक लगाई. जिसके बाद से अब कोई भी संस्था व व्यक्ति गंगा घाट पर वाराणसी नगर निगम में पंजीकरण कराए बिना आरती नहीं करा सकेगा.
अब गंगा आरती के लिए लेनी होगी परमिशन, DM ने कहा पहले कराएं पंजीकरण

वाराणसी. वाराणसी के किसी भी घाट पर आरती करने के लिए अब संसथानो या व्यक्तियों को नगर निगम में इसका पंजीकरण कराना होगा. वहीं अब एक संस्था या वक्ती एक से अधिक घाट पर आरती नहीं करा सकेंगे. वहीं निगम में पंजीकरण कराने के की व्यवथा का निर्देश भी दिया जा चूका है. ये निर्देश वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को दिया. साथ ही ये भी बताया है कि 17 फरवरी तक नियमित रूप रे घाटों पर आरती करा चुके संस्थाओं व व्यक्ति ही पंजीकरण करा सकेंगे. डीएम ने ये फैसला अस्सी घाट पर आरती को लेकर विवाद के बाद लिया गया है.

दरअसल घाटों पर कभी कभी देखने को आता है कि कुछ लोग आरती को लेकर विवाद करते है. वही कुछ लोग नै आरती प्रारम्भ करते है, जिसक कुछ लोग विरोध भी करते है. जिसको लेकर कई बार विवाद भी होता है. जिसे लेकर ही डीएम ने घाटों पर होने वाली आरती को लेकर निगम में पंजीकरण करने के निर्देश दिए है. साथ ही बताया है कि ये आवंटन एक वर्ष के लिए होगा. और ये व्यवस्था बनारस के सभी घाटों पर होनी चाहिए. वहीं इस पंजीकरण में स्थान, आरती करने वाले व्यक्ति की संख्या आदि का उल्लेख जरूर होना चाहिए.

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डीएम ने इस दौरान कहा कि गंगा घाट सार्वजनिक सम्पत्ति है. इसका स्वामित्व राज्य सरकार है. जिसके चलते इसका पूरा प्रबन्धन नगर निगम करता है. वही इसके पहले ये घाट ग्रामीण समाज में आता था, लेकिन नगर निगम में आने के बाद अब इसकी देख रेख नगर निगम करता है. वहीं उन्होंने ने आगे बताया कि घाटों पर आरती करने की अनुमति 31 मार्च के बाद पंजीकृत लोगों को ही दी जाएगी.

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