वाराणसी में जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर 7 सितंबर तक धारा 144 लागू, ये है वजह

Smart News Team, Last updated: Sun, 18th Jul 2021, 3:35 PM IST
  • वाराणसी में जुलाई के आखरी हफ्ते से लेकर सितंबर के 7 तारीख तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 लोग से अधिक इकट्ठा होने पर पाबंद है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगा.
आगामी त्यौहारों को लेकर धारा 144 लागू. (प्रतीकात्मक फोटो)

वाराणसी : वाराणसी शहर में जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के 7 तारीख तक धारा 144 लागू की रहेगी. आपको बता दें. जुलाई का अंतिम सप्ताह और आने वाला अगस्त का महीने में लगातार त्यौहार लगे हुए है. इनमें हिंदु समाज का पवित्र महीना सावन शुरू हो रहा है. इसके अलावा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी तो सिख धर्म का गुरु पर्व तो मुसलमान भाइयों का बकरीद जैसा बड़ा त्यौहार भी है. इस दौरान समाज में कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द ना बिगड़ पाए इसके लिए धारा 144 लागू की जा रही है. इस दौरान सभी लोगों को कुछ नियमों का पालन करते हुए. अपने त्योहारों को खुशी से मनाए.

त्योहारों का मौसम होने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बाजार में कोरोना काल के समय भीड़ भी लगने की संभावना है. जिस वजह से भी धारा 144 लगाने का कारण माना जा रहा है. वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार किसी भी बिल्डिंग का मालिक पुलिस वेरिफिकेशन के पहले किसी को भी किराए पर रूम नहीं देगा. साजन के स्थानों को 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ का सेवन और हथियारों को लेकर चलना मना रहेगा.

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सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सभी लोग कोविड-19 के सभी प्रोटोकोल ओं का पालन करेंगे. मिनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए. परीक्षार्थियों के एग्जाम लिए जाएंगे. इसके अलावा रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले यंत्र को बजाना बना रहेगा. किसी भी तरह की आतिशबाजी भी बंद रहेगी. कोई किसी भी प्रकार से जान नहीं लगाएगा.

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