फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वाले कृष्ण पाल की जमानत याचिका खारिज

Indrajeet kumar, Last updated: Sat, 4th Dec 2021, 9:03 AM IST
  • वाराणसी के जिला अदालत ने फर्जी सीबीआई के सब इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने के मामले में आरोपी आजमगढ़ के देवगांव निवासी कृष्ण पाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कृष्ण पाल पर आरोप है कि उसने वाराणसी स्थित मौर्या इंटर प्राइजेज के मालिक संजय मौर्या से कागज दिखाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था.
प्रतीकात्मक फोटो

वाराणसी. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फर्जी सीबीआई के सब इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने के मामले में आरोपी आजमगढ़ के देवगांव निवासी कृष्ण पाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी संजय कुमार मौर्या ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कृष्ण पाल सिंह पर फर्जी सीबीआई के सब इंस्पेक्टर बनकर वाराणसी स्थित मौर्या इंटर प्राइजेज के मालिक संजय मौर्या से कागज और लाइसेंस दिखाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है. 

संजय मौर्या ने बताया कि 7 सितम्बर 2021 को शाम चार आदमी उसके फर्म मौर्या इंटर प्राइजेज पर आये और उसमें से एक आदमी ने अपने को सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बताया. और कागज पत्र देखने बात करने लगा. उस आदमी ने संजय कुमार मौर्य को वाराणसी के ही एक होटल बुलाकर उनसे बीस हजार रुपये की मांग की. जिसके बाद शक होने पर संजय मौर्या ने तुरंत पुलिस के सूचना दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.

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आरोपी कृष्ण पाल सिंह के ऊपर पुलिस ने फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए अदालत भेज दिया गए है. जहां अदालत ने भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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