वाराणसी में अब खोले जा सकेंगे जिम, 31 अगस्त तक हुए नए बदलाव
- बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को शनिवार व रविवार भी अनुमति होगी धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना काल में जिले के लिए नए आदेश जारी किए हैं. इस बार जारी किए गए आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं.
इनमें सबसे बड़ा बदलाव जिम सेंटर को लेकर किया गया है. नए बदलाव में अब शहर के जिम सेंटर भी खुले रहेंगे. व्यायाम करने के लिए अब लोग जिम सेंटर जा सकेंगे.
सभी दुकानें पूर्व की भाति सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी. यह आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. हॉटस्पॉट व कंटेंमेंट जोन में सभी दुकाने व निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही की जाएगी.
दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक खोले जाएंगे. शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी.
शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को सप्ताह के दो बंदी वाले दिवसों में भी सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी.
दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा. किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे.
कोई धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा दो गज शारीरिक दूर का प्रत्येक जगह पालन करेगा. साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा.
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