यूपी के इन जिलों में 20 साल सजा काट चुके कैदी जेल से होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने आगरा और वाराणसी की जेलों में बंद उन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है जिन्होंने 20 साल से अधिक अपनी उम्रकैद की सजा काट ली है. ये आदेश दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया.

वाराणसी. यूपी की कई जेलों में कई ऐसे कैदी बंद हैं जिन्होंने उम्रकैद के नाम पर 20 साल से अधिक सजा काट ली है, लेकिन उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया. जिसको लेकर दो रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जिसमें आगरा और वाराणसी की जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर कहा गया था. जिन पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया है कि इन कैदियों को रिहा किया जाए.
97 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा के आदेश
कैदियों की ओर से रिट याचिका दायर की गई. जिसमें कहा गया कि उन्होंने उम्रकैद की 16 साल की सजा पूरी कर ली है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 97 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
16 साल होती है उम्रकैद की सजा
आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों अनुसार, उम्रकैद की सजा 16 साल होती है, लेकिन कई जेलों में लोग 20 साल से सजा काट रहे हैं उनकी रिहाई नहीं हो रही है. कई कैदियों की उम्र 60 साल से भी अधिक हो गई है लेकिन ऐसे कैदियों को भी रिहा नहीं किया गया.
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बता दें कि इससे पहले एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 60 साल से अधिक उम्र के कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन यूपी सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया था और कैदियों की रिहाई नहीं की थी.
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