वाराणसीः सात साल पुराने गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा

Smart News Team, Last updated: Wed, 17th Mar 2021, 12:00 AM IST
  • वाराणसी में सात साल पुराने गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों को मानसिक बीमार लड़की से गैंगरेप का दोषी पाया गया है. इसके अलावा दोनों अपराधियों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है.
मानसिक रूप से बीमार लड़की से गैंगरेप करने के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई.

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सात सात साल पुराने गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा हुई है. ये फैसला विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार लड़की के गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों की 20-20 साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

गैंगरेप के दोषियों की पहचान लोहता के मड़ौली चुरामनपुर निवासी पारस पटेल और केराकत के रहने वाले सुरेश यादव के रूप में हुई है. सुरेश यादव मूल रूप से बिहार के गया जिले के गडारू थाने के रफीगंज का निवासी है. मिली जानकारी के अनुसार, अदालत में पीड़िता की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्ताव ने पैरवी की है. ये मामला सात साल पहले 11 जून 2014 का है.

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कोर्ट ने कहा कि मानसिक बीमार युवती से सामूहि दुराचार जघन्य अपराध है. वाराणसी के मंडुवाडीह के डिहवा निवासी दिलीप सोनकर ने सरकारी आम का बगीचा खरीदा था. 11 जून 2014 की रात को वो अपनी पत्नी और दोस्त के साथ बगीचे में थे. गांव के दो और लोग भी साथ में थे. तभी एक ऑटो बगीचे के किनारे सड़क पर रूका. थोड़ी देर बाद उस ऑटो में से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई.

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आवाज को सुनकर दिलीन सोनकर की पत्नी और श्यामबरन ऑटो के पास गए. उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लड़की को पकड़े हुए था और दूसरा रेप कर रहा था. जिसके बाद बगीचे में मौजूद सभी लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. इसकी जानकारी पुलिस को दी गई. दिलीप सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.

 

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