वाराणसी: ज्ञानवापी केस में मस्जिद पक्षकार ने वापस ली याचिका, उठे थे कई सवाल
- वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्ज़िद पक्षकार ने निगरानी याचिका वापस ली. इस याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में सवाल उठाए गए थे.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्ज़िद पक्षकार ने निगरानी याचिका वापस ले ली है. ये याचिका कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का निर्णय दिया गया था. इस याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में सवाल उठाए गए थे. कोर्ट में कहा गया था कि ये याचिका क्यों दायर की गयी? हालांकि, मस्ज़िद पक्षकार ने आखिरकार जिला अदालत से इस निगरानी याचिका को वापस ले लिया है.
गौरतलब है कि ज्ञानवापी केस के मस्ज़िद पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की ओर से वाराणसी जिला जज की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी. ये याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का निर्णय दिया गया था.
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बाद में इस याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में सवाल उठाए गए थे. कोर्ट में कहा गया था कि ये याचिका क्यों दायर की गयी? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने निगरानी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही दाखिल कर रखी है. इसी रिट याचिका की जानकारी जिला जज अदालत में दी गयी और वाराणसी के जिला जज अदालत से निगरानी याचिका वापस ले ली गयी. मालूम हो कि एक ही याचिका या मामले पर दो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है. इसलिए मुस्लिम पक्ष ने आखिरकार एक कोर्ट से याचिका वापस ले ली है.
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