वाराणसी: अब डीलर के यहाँ से पाइए नंबर, कटवाइए रसीद, भरिये टैक्स
- यह सुविधा केवल सात टन तक के व्यावसायिक वाहनों के लिए है जो परिवहन विभाग के भ्रष्टाचारी बाबुओं पर नकेल कसने और गाड़ी मालिकों द्वारा परिवहन विभाग के चक्कर काटने से बचने के लिए चालू की गई है.
वाराणसी: गाड़ी मालिकों को परेशान करने, पंजीयन के नाम पर सुविधा शुल्क लेने व परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू कर दी गयी है. अब शासन की ओर से सात टन से अधिक वजन वाली सभी व्यवसायिक गाडियों के टैक्स काटने की जिम्मेदारी स्वयं डीलर निर्वहन करेंगे.
डीलर फार्म 22 सहित गाड़ी का इंजन व चेचिस नंबर, क्रेता का नाम व पता व अन्य जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करेंगे और इसकी फाइल बनाकर परिवहन कार्यालय भेज देंगे. कंप्यूटर से फाइल मिलान करने के बाद परिवहन अधिकारी अप्रूवल करने के साथ उस गाड़ी को गाड़ी नंबर आवंटित करेंगे.
इस मामले में खास बात यह है यदि कोई गड़बड़ी फर्जी डाटा या ब्यौरा फीड होता है तो इसमें पूरी जवाबदेही डीलर की रहेगी. गड़बड़ी या फर्जी काम मिलते ही ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया हेतु अभी वाराणसी के अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली आगरा व मेरठ जिलों का चयन किया गया है.
विभाग के अनुसार इसके लिए बाकायदा डीलर के उन कर्मचारियों को परिवहन विभाग द्वारा बीस सितम्बर तक प्रशिक्षण दिए जाने का निर्देश था. अब तक इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है. जो इस काम को अंजाम देंगे. सोमवार से डीलर टैक्स रसीद काटना शुरू कर देंगे. प्रशिक्षित डीलर कर्मचारी गाड़ियों का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में फीड करने के साथ फाइल परिवहन कार्यालय संस्तुति के लिए भेजेंगे और इसके साथ ही गाड़ियों को नंबर भी आवंटित करेंगे.
आरटीओ हरिशंकर सिंह ने बताया कि डीलरों को साढ़े सात टन से ज़्यादा वजन वाली व्यावसायिक गाड़ियों का पंजीयन शुल्क काटने का जिम्मा दिया गया है. पिछले दिनों डीलरों संग बैठक कर उन्हें इस बारे में प्रशिक्षित किया गया था. इसके अलावा डीलरों को काम शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर की आइडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है. 28 सितम्बर से डीलर स्वयं सारे कार्य कर सकेंगे.
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