वाराणसी अनलॉक: कोरोना टीका लगवाया तो ही खोल पाएंगे दुकान, पढ़ें नियम
- सोमवार से वाराणसी शहर में अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर दी गई है. शहर में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई है. वहीं शहर के वाहन चलाने वाले ड्राइवर कर्मियों को 15 दिन के अंदर टीका लगवाने का समय दिया गया है.
वाराणसी. शहर में कोरोना का टीकाकरण में तेजी लाने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने केवल वैक्सीनेशन करवा चुके व्यापारियों को ही दुकान पर आने जाने की इजाजत दी है. सभी 18 से 45 साल तक के व्यापारियों को 15 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाने का समय दिया गया है. इन व्यापारियों को सलाह के तौर पर कहा गया है कि वैक्सीनेशन करवाने तक व्यापारी अपनी दुकान बंद ही रखें. 45 साल से अधिक उम्र के व्यापारी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. उनको वैक्सीनेशन करवाने तक दुकान खोलने की अनुमति नहीं है.
वाराणसी के डीएम ने कहा है कि शहर के व्यापारियों को बता दिया गया है, कि वे वैक्सीनेशन कराने की जगह को निश्चित कर ले. जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचकर उनको जल्द वैक्सीन लगा दे. वही शहर के बस, ऑटो और अन्य ड्राइवरों को 15 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाने की कहा गया. वही राज्य सरकार के कर्मचारियों जिनको एक टीका लग चुका है. उन्ही को ही जून का वेतन देने को कहा गया है.
UP कोरोना कर्फ्यू: वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर व गाज़ियाबाद भी सोमवार से अनलॉक
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 600 से कम होने की वजह से सोमवार से कोरोना का कर्फ्यू हट गया है. शहर में कंटेंटमेंट इलाकों को छोड़कर शहर की दुकान सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत है. शहर में दुकान खोलने को लेकर सभी नियम मानने जरूरी है.
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