वाराणसी : नो फ्लाई जोन में पतंग उड़ाई, तो जुर्माना लगेगा भाई

Smart News Team, Last updated: Wed, 4th Aug 2021, 10:02 PM IST
  • क्या आपको पता है नो फ्लाई जोन में पतंग उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी. बिना लाइसेंस पतंग उड़ाने पर आपको अच्छा खासी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ सकती है.
वाराणसी : नो फ्लाई जोन में पतंग उड़ाई, तो जुर्माना लगेगा भाई

वाराणसी : क्या आपको पता है नो फ्लाई जोन में पतंग उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी. बिना लाइसेंस पतंग उड़ाने पर आपको अच्छा खासी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ सकती है.हां यह सच है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934-2 के तहत नो फ्लाई जोन में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है. इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ ही 2 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है. 

हालांकि पिछले साल सरकार ने विमान में विस्फोटक आज ले जाने से संबंधित अपराध में एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है लेकिन पतंग उड़ाने से संबंधित नियमों में सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है. एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत 2(1) में उल्लेख है कि वायुयान से कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से वायु की प्रक्रिया द्वारा अवलंब प्राप्त कर सकती है. इसके अंतर्गत गुब्बारा चाहे स्थिर हो या अस्थिर वायु पोर्ट पतंग ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें आती हैं. 

यह कानून पूरे देश में और देश के सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू है. चूंकि मकर संक्रांति के पर्व पर देशभर में पतंग उड़ाने का रिवाज है. इसलिए नो फ्लाई जोन में रहने वाले लोग पतंग उड़ाने से पहले इस कानून की अच्छी से जानकारी कर ले अन्यथा पतंग के साथ-साथ जुर्माने के तौर पर भारी-भरकम रकम जमा करने के एवज में कहीं आपके तो होते ही ना उड़ जाए.

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