19 अक्टूबर से खुल सकेंगे मदरसे, इन नियमों का करना होगा पालन
- योगी सरकार ने मदरसों के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है.इसके बाद अधिकारियों ने मदरसे खोलने हेतु गाइड लाइन भी जारी कर दी है.
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वाराणसी. कोरोना महामारी के बाद बंद हुए शैक्षिक संस्थानों को खोलने के साथ अब मदरसों की भी खुलने की बारी है.कोविड-19 बचाव हेतु कुछ शर्तों और नियमों का पालन कराते हुए 19 अक्टूबर से मदरसों में पढ़ाई शुरू कराई जा सकेगी. योगी सरकार ने मदरसों के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है.
इसके बाद गुरुवार को मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने भी सभी जिलों को 19 से मदरसे खोलने के निर्देश दे दिए हैं. वहीं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव जेपी सिंह ने इस बारे में गुरुवार को मदरसों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
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उन्होंने कहा कि मदरसे खोले जाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाए जो कि प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से किया जाए.इसके अलावा मदरसों में हैंडवॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार के भी इंतज़ाम किए जाएं. छात्र व शिक्षक कर्मचारियों को हैंड वाश या सेनेटाइजर से हाथ धुलवा कर ही प्रवेश दिया जाए. इस दौरान कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी या कर्मचारी को कोरोना से जुड़े लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर वापस भेज दिया जाए.
इसके अलावा अन्य इंतजामों में मदरसों में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल एवं फाजिल की कक्षाएं दो पालियों में चलने व प्रत्येक दिन कक्षा में 50 फीसद छात्र ही बुलाए जाने के निर्देश दिए गए है. अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्र व छात्राओं को मदरसों में पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा.
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