वाराणसी: पैन कार्ड धारको को भी आईटीआर दाखिल करना हुआ जरूरी

Smart News Team, Last updated: Fri, 6th Aug 2021, 3:13 PM IST
  • यदि आपके पास पैन कार्ड है और आपने आयकर विभाग से वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो सावधान हो जाइए. अब सरकार ने टैक्स के दायरे में ना आने वाले भी पैन कार्ड धारकों को आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है.
अब सरकार ने टैक्स के दायरे में ना आने वाले भी पैन कार्ड धारकों को आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है

वाराणसी. बता दें कि नौकरी पेशा वाले लोगों को तो फर्म की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की बाध्यता रहती है. इसके लिए उन्हें फार्म संख्या 16 भरना पड़ता है जिसकी मदद से वह आसानी से अपना आईटीआर दाखिल कर देते हैं. किंतु ऐसे लोग जिनके पास पैन कार्ड तो है लेकिन वह आयकर के दायरे में नहीं आते उनके लिए भी सरकार ने अब आईटीआर दाखिल करना जरूरी कर दिया है. यदि समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया गया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बनारस में ऐसे कई लोग हैं जो फ्रीलांसर या यूट्यूब चैनल चलाते हैं लेकिन वह रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं. ऐसे में यदि वे रिटर्न दाखिल नहीं करेंगेतो विभाग निर्धारित तिथि के बाद उन्हें नोटिस जारी करेगा.

इस संबंध में सीए फैजानुल्लाह ने बताया कि विभागीय नियमानुसार दिन का पैन कार्ड बना है उनको भी अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा. भले ही वह टैक्स के दायरे में आते हो या अथवा नहीं आते हो दोनों ही सूरत में ऐसे लोगों को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि टेस्ट के बारे में ना आने वाले लोगों को भी आइटीआर 3 या आइटीआर 4 से संबंधित फार्म भर कर आयकर विभाग में दाखिल करना होगा ऑनलाइन भी रिटर्न दाखिल करना होगा.

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